رافیل ڈیل معاملےمیں بھی مودی حکومت کو مل گئی راحت، نظرثانی کی عرضیاں خارج


ہماری دنیابیورو


نئی دہلی،14نومبر:رافیل معاملے پر سپریم کورٹ نے مودی حکومت کو بڑی راحت دیتے ہوئے چیف جسٹس رنجن گگوئی کی قیادت والی بینچ نے تمام نظرثانی کی عرضیوں کو خارج کر دیا۔سپریم کورٹ نے اس معاملے میں فیصلہ پڑھتے ہوئے عرضی گزاروں کے ذریعے رافیل سودے کے عمل میں ہوئی بدعنوانی سے متعلق دلیلوں کو خارج کردیا۔


سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ اس معاملے میں کوئی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے یا پھر کسی طرح کی جانچ کی جانی چاہئے۔ 


رافیل طیارے سودے بازی معاملے میں اعلیٰ عدالت کے فیصلے کے خلاف سینئر وکیل پرشانت بھوشن سمیت دیگر لوگوں  کی طرف سے نظر ثانی کی عرضی داخل کی گئی تھی۔ اس معاملے چیف جسٹس رنجن گگوئی، جسٹس سنجے کشن کول، جسٹس کے ایم جوزف کی تین رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا ہے۔


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